Jaunpur Atala Masjid News: इस बार उत्तर प्रदेश किसी अन्य मामले को लेकर नही बल्कि दंगा फसाद को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश स्थित जौनपुर की अटाला मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर हिन्दू पक्ष की याचिका पर जिले की सीनियर डिविजन कोर्ट ने 16 दिसंबर की तारीख दी है।
इस मामले को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि, जौनपुर के अटाला मस्जिद जो पूर्व में अटला देवी का मंदिर है जिसमें हिन्दू पक्ष को पूजा की इजाजत दी जाय।
Jaunpur Atala Masjid News: मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता पर आरोप
भारत में इस समय हिन्दू मुस्लिम को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। साथ में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में कहा कि हिंदू पक्ष के द्वारा मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है जिस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने बताया कि मडिया स्वतंत्र है उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। हिंदू पक्ष ने सर्वे को लेकर याचिका में मांग की गई है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ अमीन के साथ मौके का सर्वे का कराया जाय।
Jaunpur Atala Masjid News: जिला जज ने क्या दिया आदेश ?
आपको बता दें कि, जिला जज ने इसी साल 12 अगस्त को आदेश जारी कर जौनपुर की जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले जौनपुर जिला कोर्ट के सिविल जज ने 29 मई को मुकदमे को अपने यहां रजिस्टर्ड कर सुनवाई शुरू किए जाने का आदेश दिया था।स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर यह दावा किया था।
याचिका में कहा था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दावा है कि जिस जगह मस्जिद है, वहां पहले अटला देवी का मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था।
उधर, हाईकोर्ट में भी 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसमें मस्जिद की जगह मंदिर का दावा करने वाले स्वराज वाहिनी संगठन को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
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